Breaking News

रिटर्न देरी से दा‎खिल करने पर जुर्माना सिर्फ 500 रुपए तक

नई ‎दिल्ली । सरकार ने देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए राहत दी हे। अब ऐसे करदाताओं पर विलंब शुल्क का अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने जुलाई, 2020 तक देरी से जमा होने वाले मासिक और तिमाही रिटर्न एवं जीएसटीआर-3बी से कर भुगतान पर अधिकतम 500 रुपए विलंब शुल्क तय कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा ‎कि सरकार ने कर अवधि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपए तय कर दिया है। शर्त है कि ये जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर, 2020 से पहले दाखिल होने चाहिए। सीबीआईसी ने बताया कि कर देनदारी नहीं होने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। अगर कोई कर देनदारी है तो वहां 30 सितंबर तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल होने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपए प्रति रिटर्न के हिसाब से लगेगा। यह फायदा सभी श्रेणी के कारोबारियों को मिलेगा।

न्यूज़ शेयर करें

Check Also

इं‎डिया बुल्स हाउ‎सिंग से समीर गहलौत का चेयरमैन पद से इस्तीफा

मुंबई । इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। समीर गहलौत …