SC-ST कोर्ट के भीतर कोटा वैधानिक क्रीमी लेयर हो आरक्षण से बाहर : सुप्रीम कोर्ट
SC-ST कोर्ट के भीतर कोटा वैधानिक क्रीमी लेयर हो आरक्षण से बाहर : सुप्रीम कोर्ट
देश में जातिगत राजनीती पर व्यापक प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति -जनजाति के लिए नौकरियों और शिक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये तय आरक्षण के अन्दर भी आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी I राज्य सरकारें SC-ST समूह के अन्दर उन जातियों की पहचान कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगी, जो ज्यादा पिछड़ी हैं I इसके अलावा, चार जजों ने अपने आदेश में कहा, इस श्रेणी में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना चाहिए I सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यी संविधान पीठ ने इस फैसले के जरिये अपना ही 2004का पांच सदस्यीय पीठ का ईवी चिन्नैया बनाम आन्ध्र प्रदेश मामले में दिया फैसला पलट दिया I